Election Laws (Amendment) Bill: लोकसभा के बाद चुनाव सुधार विधेयक राज्यसभा में भी पास, जानें क्या हैं इसमें प्रावधान
कल लोकसभा में चुनाव सुधार विधेयक (Election Reform) पास होने के बाद आज राज्यसभा में भी विधेयक पास हो गया है. इस विधेयक को लेकर कल और आज सदन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला.
Rajya sabha
Rajya sabha
कल लोकसभा में चुनाव सुधार विधेयक (Election Reform) पास होने के बाद आज राज्यसभा में भी विधेयक पास हो गया है. इस विधेयक को लेकर कल और आज सदन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला. इसके चलते लोकसभा को मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था. आज भी विपक्ष के भारी हंगामा के बीच राज्यसभा में भी चुनाव सुधार विधेयक 2021 पास हो गया है.
किरन रिजिजू ने किया राज्यसभा में पेश
देश के कानून और न्याय मंत्री किरन रिजिजू ने राज्यसभा में इस विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए पेश किया था. विपक्ष इस बिल को लेकर जबरदस्त विरोध कर रहा है. इस बिल में आधार कार्ड को मतदाता सूची से जोड़ने की बात शामिल है. इस विधेयक को लेकर विपक्ष का बयान है कि इससे मत और मतदादा दोनों की गोपनीयता को खतरा है.
बिल पेश होने के दौरान राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खडगे ने कहा था कि इस विधेयक को स्थाई समिति के पास आगे चर्चा के लिए भेजा जाए. कांग्रेस के अलावा इस बिल का विरोध करने वाली पार्टियों में तृणमूल कांग्रेस, AIMIM, आरएसपी, बसपा जैसे बड़े दलों का नाम शामिल हैं।
TRENDING NOW
जबकि सरकार के ओर बयान देते हुए कानून मंत्री रिजिजू ने कहा कि विपक्ष ने इस विधेयक के विरोध में जो तर्क दिए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश है। ये विधेयक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप है।
चुनाव सुधार विधेयक से जुड़ी खास बातें
1. विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि फर्जी मतदान रोकने के लिए वोटर कार्ड और सूची को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा.
2. इस विधेयक (बिल) के जरिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संसोधन करना का प्रस्ताव है.
3. इस विधेयक के मुताबिक चुनावी कानूनी को में सैन्य मतदाताओं के लिए जेंडर न्यूट्रल बनाया जाएगा.
4. वर्तमान कानून में अभी केवल पुरुष सर्विस अधिकारी की पत्नी का नाम दर्ज करने का नियम है, लेकिन महिला सर्विस अधिकारी के पति का नाम जुड़वाने का कोई प्रावधान नहीं है.
5. इस विधेयक में युवाओं को मतदाता के रूप में हर साल 4 बार रजिस्ट्रेशन कराने की इजाजत मिलेगी.
6. एक जनवरी या उससे पहले 18 साल के होने वालों को ही मतदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने पर इजाजत दी जाएगी.
7. निवार्चन आयोग ने कानून मंत्रालय से जनप्रतिनिधित्व कानून में सैन्य मतदाताओं से जुड़े प्रावधानों में 'पत्नी' शब्द की जगह 'स्पाउस (जीवनसाथी)' करने को कहा था.
05:05 PM IST